ITR 2025 Filing Alert: अगर आप भी उन वेतनभोगियों की सूची में शामिल है जो हर साल आयकर रिटर्न (ITR) पुरानी टैक्स रिजीम के तहत फाइल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है क्योंकि वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए सरकार ने इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। यह नया नियम आपको सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है, खासकर अगर आप डिडक्शन और छूट (जैसे 80C, HRA, LTA) का फायदा उठाते हैं।
🏛️ ITR Filing का नया नियम क्या है?
अब तक कई टैक्सपेयर्स ऑटोमैटिकली पुरानी टैक्स रिजीम में आते थे। लेकिन बजट 2023 के बाद से, सरकार ने नई टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट विकल्प बना दिया है।
👉 इसका मतलब यह है कि:
- अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम से ITR फाइल करना चाहते हैं,
- तो आपको हर साल Form 10-IEA के ज़रिए इसका चुनाव करना होगा।
🧾 क्या है Form 10-IEA?
Form 10-IEA एक नया फॉर्म है जो उन टैक्सपेयर्स को भरना होगा जो पुरानी टैक्स रिजीम को अपनाना चाहते हैं।
⏳ डेडलाइन:
- इसे ITR फाइल करने से पहले भरना होगा।
- अन्यथा आपकी ITR फाइलिंग नई टैक्स रिजीम के हिसाब से मानी जाएगी।

💡 पुरानी और नई टैक्स रिजीम में क्या अंतर है ?
पॉइंट्स | पुरानी टैक्स रिजीम | नई टैक्स रिजीम (डिफॉल्ट) |
---|---|---|
टैक्स स्लैब | ज्यादा लेकिन छूटों के साथ | कम स्लैब, लेकिन बिना डिडक्शन |
80C, HRA, LTA आदि | क्लेम कर सकते हैं | क्लेम नहीं कर सकते |
टैक्स कैलकुलेशन | थोड़ा जटिल लेकिन बचत वाला | सीधा-सपाट लेकिन कम डिडक्शन |
📌 किसे भरना है Form 10-IEA?
- सैलरी क्लास टैक्सपेयर्स, जिन्हें 80C, HRA, Home Loan आदि के डिडक्शन चाहिए।
- फ्रीलांसर या बिजनेस पर्सन, जिन्हें लाभ पुरानी टैक्स संरचना में मिलता है।
- पेंशनर्स, जिनके लिए 80D (मेडिकल), 80TTB आदि मायने रखते हैं।
✅ क्या होगा अगर Form 10-IEA नहीं भरा?
- आपकी ITR नई टैक्स रिजीम में मानी जाएगी।
- आप कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे, चाहे आपने LIC, PPF, ELSS में कितना भी निवेश किया हो।
- गलत फॉर्म भरने पर ITR रिजेक्ट हो सकता है या डिफेक्टिव माना जा सकता है।
📅 ITR Filing 2025 – जरूरी तारीखें
- ITR फाइलिंग शुरू: 1 अप्रैल 2025
- Last Date (बिना लेट फीस): 31 जुलाई 2025
- Form 10-IEA भरने की सलाह: ITR से पहले ही
🔐 कैसे भरें Form 10-IEA?
- इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करें
- “e-File” सेक्शन में जाएं
- “Income Tax Forms” → “Form 10-IEA” चुनें
- पुरानी रिजीम को सेलेक्ट करें और सबमिट करें
- अब ITR फॉर्म भरना शुरू करें
📌 यह प्रक्रिया मोबाइल ऐप और वेबसाइट दोनों पर उपलब्ध है।

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📊 कौन सी टैक्स रिजीम बेहतर है नई या पुरानी ?
अगर आप:
- बहुत ज्यादा निवेश करते हैं (80C, NPS आदि)
- होम लोन, एजुकेशन लोन या मेडिक्लेम पर डिडक्शन लेते हैं
👉 तो पुरानी रिजीम आपके लिए फायदेमंद है।
अगर आप:
- सिंपल इनकम पर टैक्स देना चाहते हैं
- कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करते
👉 तो नई रिजीम आपके लिए बेहतर हो सकती है।
🧮 जल्द करें कैलकुलेशन
आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर के यह देख सकते हैं कि कौन सी टैक्स रिजीम आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है।
2025 से आयकर रिटर्न फाइलिंग के नियम बदल चुके हैं।
आपको बता दें अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम के तहत डिडक्शन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए Form 10-IEA भरना बेहद जरूरी है। वैसे तो यह एक छोटा कदम है लेकिन टैक्स में बहुत बड़ा अंतर ला सकता है।