Solar panel subsidy scheme: अब न के बराबर आएगा बिजली बिल, जब घर-घर में लगेगा सोलर पैनल, सरकार दे रही 70% सब्सिडी, देखिए पूरी प्रक्रिया

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Solar panel subsidy scheme: अब न के बराबर आएगा बिजली बिल, जब घर-घर में लगेगा सोलर पैनल, सरकार दे रही 70% सब्सिडी, देखिए पूरी प्रक्रिया
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Solar panel subsidy scheme: अब न के बराबर आएगा बिजली बिल, जब घर-घर में लगेगा सोलर पैनल, सरकार दे रही 70% सब्सिडी, देखिए पूरी प्रक्रिया। किसानों की खेती की लागत को कम करने और उन्हें सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार सोलर पंप पर सब्सिडी उपलब्ध कराती है। इसके लिए पूरे देश में प्रधानमंत्री कुसुम योजना चलाई जा रही है।

इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति-2022 के तहत पीएम कुसुम घटक सी-1 योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3 एचपी से 10 एचपी तक के सोलर पंप किसानों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत इस वर्ष राज्य में कुल 10,000 किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे।

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कैसे मिलेगा सोलर पैनल में सब्सिडी का लाभ ?

योजना का लाभ लेने के लिए यूपीनेडा द्वारा विकसित पोर्टल upnedakusumc1.in पर पहले से किए गए आवेदन और नए इच्छुक लाभार्थी किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल के माध्यम से किसान अपना अंशदान 15 दिसंबर 2024 तक जमा कर योजना का लाभ “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं।

सोलर पंप पर सब्सिडी कितनी मिलेगी?

यूपीनेडा के निदेशक अनुपम शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) की घटक सी-1 योजना के तहत राज्य में विभिन्न क्षमताओं के निजी ऑन-ग्रिड पंपों को सोलराइज करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 30% सब्सिडी दी जाएगी।

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किसको कितनी सब्सिडी मिलेगी

इसके अलावा, अनुसूचित जनजाति, वनटागिया और मुसहर जाति के किसानों के लिए राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त 70% सब्सिडी अनुमन्य है। वहीं अन्य श्रेणी के किसानों को केंद्र की 30% सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार की ओर से 60% सब्सिडी दी जाएगी। शेष 10% खर्च किसानों को वहन करना होगा।

सोलर पंप सब्सिडी के लिए आवेदन कहां करें?

  • उत्तर प्रदेश में पीएम कुसुम घटक सी-1 योजना के तहत सब्सिडी पर सोलर पंप प्राप्त करने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है।
  • किसान यह आवेदन upnedakusumc1.in वेबसाइट पर कर सकते हैं।
  • आवेदन करने के लिए किसानों को मोबाइल नंबर, भूमि से संबंधित दस्तावेज, पहचान पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी की आवश्यकता होगी।
  • जिन किसानों ने पहले ही इस योजना के तहत आवेदन किया है, वे अपनी कृषक अंश की राशि जमा करके योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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Solar panel subsidy scheme

यूपीनेडा के निदेशक के अनुसार, निजी मीटर्ड ऑन-ग्रिड पंप को सोलराइज करने के लिए किसानों के योगदान की राशि कुछ इस प्रकार निर्धारित है:

  • 3 एचपी क्षमता के 4.5 किलोवॉट सोलर पावर प्लांट के लिए किसान को ₹23,900 योगदान देना होगा।
  • 5 एचपी क्षमता के 7.5 किलोवॉट सोलर पावर प्लांट के लिए ₹39,325 किसान अंशदान होगा।
  • 7.5 एचपी क्षमता के 11.2 किलोवॉट सोलर पावर प्लांट के लिए ₹54,800 किसान अंशदान होगा।
  • 10 एचपी क्षमता के 14.9 किलोवॉट सोलर पावर प्लांट के लिए ₹2,26,750 का अंशदान निर्धारित है।

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