No Fuel Policy, No Fuel For Old Vehicles Policy: दिल्ली सरकार और एनसीआर क्षेत्र की अन्य राज्य सरकारें लगातार वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सख्त कदम उठा रही हैं। इसी दिशा में अब एक बड़ा बदलाव लागू किया जा रहा है। 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में, और 1 नवंबर 2025 से हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा।
🚫 किसे नहीं मिलेगा फ्यूल?
- 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन
- 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन
इन ओवरएज (Overage) वाहनों को किसी भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल देने से मना किया जाएगा।
🔍 कैसे लागू होगा यह नियम?
प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई पुराना वाहन फ्यूल न भरवा सके, सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) कैमरे लगाए जाएंगे। यह कैमरे हर वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे और डेटाबेस से यह पता लगाएंगे कि वह गाड़ी नियम के अंतर्गत आती है या नहीं।
- यदि वाहन निर्धारित सीमा से पुराना होगा, तो उसे तुरंत पहचान लिया जाएगा और उसे फ्यूल देने से मना कर दिया जाएगा।
- इसके लिए सभी पेट्रोल पंपों को 31 अक्टूबर 2025 तक कैमरे लगाने होंगे।

🏛️ क्यों लिया गया यह फैसला?
इस पूरे निर्णय के पीछे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) और सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। इन आदेशों का मकसद दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करना है, जो कि देश के सबसे गंभीर पर्यावरणीय मुद्दों में से एक बन चुका है।
- सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में और NGT ने 2015 में ऐसे पुराने वाहनों को बैन करने के निर्देश दिए थे।
- अब इन आदेशों को जमीन पर उतारने के लिए यह सख्त नीति अपनाई जा रही है।
🛑 कहां-कहां लागू होंगे ये नियम?
- 1 जुलाई 2025 से – दिल्ली
- 1 नवंबर 2025 से – गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, सोनीपत
- 1 अप्रैल 2026 से – NCR के बाकी जिले जैसे रोहतक, पानीपत, करनाल, नूंह आदि
📊 आंकड़ों में समझें No Fuel Policy का असर
फरीदाबाद जिले में:
- 1.63 लाख से ज्यादा 10 साल पुराने डीजल वाहन रजिस्टर्ड हैं
- इनमें से करीब 1.24 लाख कमर्शियल वाहन
- इसके अलावा, 36 हजार CNG वाहन और कुछ पेट्रोल वाहन भी शामिल हैं
हरियाणा में कुल:
- 27 लाख से अधिक ऐसे डीजल और पेट्रोल वाहन सड़कों पर चल रहे हैं जो इस नियम के अंतर्गत आएंगे।

👨💼 प्रशासन की तैयारी
- पेट्रोल पंपों पर कैमरे लगवाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है
- जिले के SDM कार्यालय और परिवहन विभाग मिलकर सभी रजिस्टर वाहनों की जांच कर रहे हैं
- चंडीगढ़ में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की बैठक में इस नीति को लेकर अंतिम गाइडलाइंस जारी की जाएंगी
📣 वाहन मालिकों के लिए जरूरी अलर्ट
यदि आपका वाहन 10 साल से पुराना डीजल या 15 साल से पुराना पेट्रोल है, तो आप अभी से तैयारी कर लें:
- या तो वाहन को स्क्रैप कराएं
- या नया वाहन खरीदने की योजना बनाएं
- पुराने वाहन से दिल्ली-NCR में चलना अब संभव नहीं होगा
🏁 No Fuel Policy
सरकार के ये नए नियम सीधे तौर पर वायु प्रदूषण से लड़ने की एक सख्त कोशिश हैं। यदि सफलतापूर्वक लागू हो पाए, तो आने वाले समय में दिल्ली-एनसीआर में वायु की गुणवत्ता में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।