GRAMIN PATH VIKRETA RIN YOJANA: क्या है मध्यप्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना, जानिए कैसे लें इसका लाभ। राज्य सरकार का पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग एक ऐसी योजना को चला रहा है, जिसके तहत लोगों को छोटे-छोटे ऋण प्राप्त कराया जा रहा है। इस योजना का नाम ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना’ रखा गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को राज्य का नागरिक होना आवश्यक है। राज्य की सरकारें अपने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी-अपनी योजनाओं को लागू करती हैं।
सामान्यत: हर सरकार का प्रमुख काम होता है रोजगार और आर्थिक स्थिति को सुधारना। यहां शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने भी ऐसी ही योजना शुरू की है, जो राज्य के लोगों को व्यापार में सहूलियत प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। राज्य सरकार अपने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक विशेष योजना चला रही है। इस योजना के अंतर्गत, लोगों को सामान्यत: निम्न राशि के ऋण प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना का नाम है “मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना”। इसका लाभ उठाने के लिए, व्यक्ति को राज्य का नागरिक होना आवश्यक है।

क्या है GRAMIN PATH VIKRETA RIN YOJANA ?
यह योजना मध्य प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि उनके शहरों और गाँवों के निवासियों को 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी प्रदान की जाए, ताकि वे छोटे उद्योग या व्यापार की शुरुआत कर सकें।इसके अतिरिक्त, ऋण की नियमित वापसी को भी प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही, यदि कोई नागरिक किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है, तो उसे विभाग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसमें उद्यमियों को व्यापार और व्यवसाय में प्रशिक्षण देने का भी विचार है।
इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कुछ निर्दिष्ट शर्तों का पालन करना आवश्यक होता है। सरकार दावा करती है कि आवश्यक शर्तें/लाभार्थी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखी गई है। इस प्रक्रिया के माध्यम से लक्षित परिवार का चयन सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण सूचकांक के आधार पर किया जाता है। इस योजना से सरकार ग्रामीण गरीब वर्ग के लघु व्यापारियों को भी लाभ पहुंचाती है। इस योजना में प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ही लाभार्थी बनाया जाता है। यह योजना सरकार ने जुलाई 2020 से प्रारंभ की थी।
कैसे लें GRAMIN PATH VIKRETA RIN YOJANA
योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति ऑनलाइन प्रक्रिया का अनुसरण कर सकता है। इस योजना के तहत कोई भी शुल्क नहीं होता है। इस योजना से संबंधित धन / ऋण / वित्तीय सहायता / पेंशन / लाभ की राशि 10,000 रुपये के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, धन को सीधे लाभार्थी के खाते में जमा किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रक्रिया को समझने और पूरा करने के लिए http://kamgarsetu.mp.gov.in/ पर जा सकता है। कार्यक्रम में प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेद्र सिंह सिसौदिया और राज्य मंत्री श्री राम खेलावन पटेल भी उपस्थित रहेंगे।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ-विक्रेता योजना में अब तक एक लाख से अधिक ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों सहित अन्य जरूरतमंद पथ-विक्रेताओं को राज्य शासन की गारंटी पर 10-10 हजार रुपये का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में पथ-विक्रेता व्यवसायियों को 10 हजार रुपये तक कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में बैंक से उपलब्ध कराया जाए, नियमित ऋण वापसी को प्रोत्साहित किया जाए और छोटे उद्यमियों को व्यापार-व्यवसाय में प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की जाए।
GRAMIN PATH VIKRETA RIN YOJANA
योजना में राज्य सरकार द्वारा प्रतिहितग्राहियों को रुपये 10 हजार तक का ऋण उपलब्ध कराने के लिए 14 प्रतिशत तक के ब्याज अनुदान की प्रावधान है। इसके साथ ही, राज्य सरकार द्वारा क्रेडिट गारंटी का समर्थन भी प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को स्टाम्प ड्यूटी से मुक्ति भी प्रदान की जाएगी। योजना के लाभार्थी ग्रामीण प्रवासी श्रमिक, गरीब परिवारों की महिलाएं, और ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार जो स्व-सहायता समूह के सदस्य हैं, जो आजीविका मिशन या तेजस्विनी परियोजना में गठित हैं, को योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना में शैक्षिक योग्यता और जाति-वर्ग कोई भी प्रतिबंध नहीं है।







