नव-विवाहित जोड़े को सरकार दे रही ₹2.5 लाख की मदद! देखिए क्या है डॉ. सविताबेन अंबेडकर योजना

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नव-विवाहित जोड़े को सरकार दे रही ₹2.5 लाख की मदद! देखिए क्या है डॉ. सविताबेन अंबेडकर योजना
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डॉ. सविताबेन अंबेडकर योजना: भारत एक विविधताओं से भरा देश है, जहां जाति व्यवस्था लंबे समय से सामाजिक भेदभाव का कारण रही है। इसी सामाजिक खाई को कम करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार ने डॉ. सविताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना की शुरुआत की है। यह योजना उन जोड़ों को आर्थिक सहायता देती है, जिन्होंने एक दलित (SC) और गैर-दलित (non-SC) के बीच विवाह किया हो।

इस योजना का उद्देश्य जातीय भेदभाव को मिटाना और समानता को बढ़ावा देना है। यह योजना (Dr. Savitaben Ambedkar Inter Caste Marriage Assistance Scheme) ना केवल सामाजिक समरसता लाती है बल्कि शादी करने वाले जोड़े को नया जीवन शुरू करने में मदद भी करती है।


🎯 डॉ. सविताबेन अंबेडकर योजना का उद्देश्य:

  • जाति प्रथा को खत्म करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करना।
  • अंतरजातीय विवाह को सामाजिक रूप से स्वीकार्य बनाना।
  • नवविवाहित अंतरजातीय जोड़ों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना।
  • सामाजिक एकता और समरसता को बढ़ावा देना।
नव-विवाहित जोड़े को सरकार दे रही ₹2.5 लाख की मदद! देखिए क्या है डॉ. सविताबेन अंबेडकर योजना

💰 योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि:

डॉ. सविताबेन अंबेडकर योजना के तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को ₹2,50,000 (ढाई लाख रुपये) की एकमुश्त सहायता राशि दी जाती है।

यह राशि सिर्फ उन्हीं जोड़ों को दी जाती है जिनका विवाह एक दलित (SC) और गैर-दलित के बीच हुआ हो, और विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत रजिस्टर्ड हो।


डॉ. सविताबेन अंबेडकर योजना के लाभ:

  • सरकार द्वारा सीधी आर्थिक मदद (₹2.5 लाख)
  • शादी के तुरंत बाद नए जीवन की शुरुआत में मदद
  • सामाजिक भेदभाव को कम करने में योगदान
  • अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा
  • सरकार की ओर से सामाजिक स्वीकृति मिलना

🧾 पात्रता (Eligibility Criteria):

शर्तेंविवरण
✅ विवाहविवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए
✅ जोड़े में से एकपति या पत्नी में से कोई एक अनुसूचित जाति (SC) का होना चाहिए
✅ विवाह की तारीखविवाह योजना के लागू होने की तारीख के बाद हुआ हो
✅ आवेदन की अवधिविवाह के 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा
✅ आवेदक की नागरिकताभारतीय नागरिक होना अनिवार्य है
✅ पहली शादीकम से कम एक व्यक्ति की यह पहली शादी होनी चाहिए
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📋 आवश्यक दस्तावेज (Documents Required):

  1. विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate)
  2. दोनों पति-पत्नी के आधार कार्ड
  3. निवास प्रमाण पत्र
  4. जाति प्रमाण पत्र (SC व्यक्ति का)
  5. बैंक पासबुक (जिसमें सहायता राशि ट्रांसफर की जाएगी)
  6. पासपोर्ट साइज फोटो (दोनों की)
  7. विवाह के फोटो
  8. शपथ पत्र (Affidavit कि यह पहली शादी है)

🖥️ आवेदन की प्रक्रिया (How to Apply):

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (यदि सुविधा उपलब्ध हो):

  1. महाराष्ट्र सरकार की सामाजिक न्याय विभाग की वेबसाइट पर जाएं:
    https://sjsa.maharashtra.gov.in
  2. संबंधित योजना “Dr. Savitaben Ambedkar Intercaste Marriage Scheme” पर क्लिक करें।
  3. रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करें।
  4. सभी जरूरी जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
  5. फॉर्म को सबमिट करें और आवेदन नंबर नोट करें।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:

  1. अपने नजदीकी सामाजिक न्याय विभाग कार्यालय में जाएं।
  2. वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें या डाउनलोड करके भरें।
  3. सभी दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करें।
  4. सबमिट करने के बाद एक पावती (Acknowledgement) लें।

🕒 आवेदन करने की अंतिम समयसीमा:

  • विवाह के 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना जरूरी है, वरना लाभ नहीं मिलेगा।

📎 महत्वपूर्ण लिंक:


🔚 निष्कर्ष (Conclusion):

डॉ. सविताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव की एक मजबूत पहल है। यह समाज में बराबरी और सम्मान को बढ़ावा देती है। अगर आप या आपके जानने वाले इस तरह के अंतरजातीय विवाह में हैं, तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं और समाज में बदलाव का हिस्सा बनें।

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