Booking Amount Refund: अब नहीं चलेगी बिल्डर की मनमानी! RERA के नए फैसले से घर खरीदारों को मिली बड़ी राहत

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Booking Amount Refund: अब नहीं चलेगी बिल्डर की मनमानी! RERA के नए फैसले से घर खरीदारों को मिली बड़ी राहत
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Booking Amount Refund: अगर आप घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो रेरा (RERA) का ताजा फैसला आपके लिए राहत की खबर लेकर आया है। अब तक बिल्डर बुकिंग राशि को लेकर जैसा चाहें वैसा व्यवहार करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। महाराष्ट्र रेरा (MahaRERA) ने एक NRI कपल के केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो लाखों घर खरीदारों के लिए मिसाल बन सकता है।

📌 क्या है मामला? जानें पूरी डिटेल

रूस में रहने वाले वैभव किशोर अंबुकर और उनकी पत्नी सीमा ने मुंबई के लोढ़ा डेवलपर्स के मुलुंड प्रोजेक्ट टॉवर 1 में एक फ्लैट बुक किया था। इस प्रॉपर्टी की कीमत 2.27 करोड़ रुपये थी और उन्होंने बुकिंग के रूप में 7 लाख रुपये का भुगतान किया।


🤝 बुकिंग के समय मिला मौखिक आश्वासन

कपल का कहना है कि बिल्डर के सेल्स मैनेजर ने उन्हें यह कहकर आश्वस्त किया था कि यदि उनका होम लोन स्वीकृत नहीं होता या कोई वित्तीय/निजी दिक्कत आती है, तो पूरी बुकिंग राशि वापस कर दी जाएगी। लेकिन जब वास्तव में उनका लोन रिजेक्ट हुआ, तो डेवलपर ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया।


⚖️ फिर शुरू हुई कानूनी लड़ाई

परेशान होकर कपल ने MahaRERA का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि बिना सेल एग्रीमेंट के सिर्फ एक बुकिंग फॉर्म के आधार पर बिल्डर ने पैसे जब्त कर लिए।

Booking Amount Refund: अब नहीं चलेगी बिल्डर की मनमानी! RERA के नए फैसले से घर खरीदारों को मिली बड़ी राहत

🧾 बिल्डर की दलील और उसका जवाब

लोढ़ा डेवलपर्स ने यह तर्क दिया कि बुकिंग फॉर्म में यह स्पष्ट लिखा था कि अगर खरीदार बुकिंग रद्द करता है, तो बिल्डर कुल लागत का 10% रख सकता है। इसी शर्त के आधार पर रिफंड से इनकार किया गया।

लेकिन MahaRERA ने स्पष्ट किया कि दोनों पक्षों के बीच कोई वैध सेल एग्रीमेंट नहीं हुआ था, सिर्फ बुकिंग फॉर्म पर शर्तें लिख देना किसी ठोस अनुबंध की मान्यता नहीं रखता।


🏛️ MahaRERA का ऐतिहासिक निर्णय

MahaRERA ने 10 जून 2025 को दिए गए अपने आदेश में कहा कि बुकिंग राशि जब्त करना एकतरफा और अनुचित है। रेरा के मुताबिक, ऐसा करना 2016 के रियल एस्टेट कानून का उल्लंघन है।

फैसले के तहत बिल्डर को 6,65,000 रुपये की राशि बिना ब्याज के लौटानी होगी। यह राशि 15 जुलाई 2025 तक वापस करनी अनिवार्य होगी। अगर ऐसा नहीं होता, तो 16 जुलाई से SBI की MCLR से 2% अधिक ब्याज के साथ पैसा लौटाना पड़ेगा।


💰 अतिरिक्त मुआवजा भी मिलेगा

रेरा ने खरीदारों को राहत देते हुए यह भी आदेश दिया कि कानूनी खर्च की भरपाई के तौर पर लोढ़ा डेवलपर्स को 20,000 रुपये अतिरिक्त मुआवजा भी देना होगा।


📣 यह फैसला क्यों है खास?

  • बुकिंग अमाउंट अब मनमाने तरीके से जब्त नहीं की जा सकती।
  • बगैर रजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट के, बुकिंग फॉर्म की शर्तें कानूनी रूप से प्रभावी नहीं होंगी।
  • घर खरीदारों को उनके हक और पैसे की सुरक्षा मिलेगी।
  • बिल्डर और बायर्स के बीच पारदर्शिता बढ़ेगी।
Booking Amount Refund: अब नहीं चलेगी बिल्डर की मनमानी! RERA के नए फैसले से घर खरीदारों को मिली बड़ी राहत

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📌 आपकी क्या सीख होनी चाहिए?

  1. कोई भी पेमेंट करने से पहले रजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट ज़रूर करें।
  2. मुंहजबानी आश्वासन के बजाय लिखित दस्तावेज पर भरोसा करें।
  3. अगर आपके साथ भी ऐसा अन्याय हुआ है, तो बिना हिचक रेरा में शिकायत करें।

🔚 Booking Amount Refund

MahaRERA का यह फैसला भारत में रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए एक मजबूत संदेश है। घर खरीदने वाले लोगों को अब डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि कानून उनके साथ है। ऐसे मामलों में रेरा का सहारा लेना सही रास्ता हो सकता है।


👉 क्या आपने हाल ही में कोई प्रॉपर्टी बुक की है? नीचे कमेंट करके बताएं कि आपने किन बातों का ध्यान रखा!

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